संभल। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिजली चोरी के आरोप में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया था। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के बिजली के बाकाया बिल रोक लगाई है। सपा सांसद के खिलाफ जारी हुए 15 मई 2025 के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगाई है। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस संदीप जैन की डबल बेंच ने आदेश दिया है।
बिजली विभाग ने सपा सांसद 1.91 करोड़ रुपये वसूली का नोटिस दिया था। इसे लेकर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के वकील ने कहा कि बिजली विभाग पिछले 12 साल का जुर्माना वसूल रहा है, जबकि वसूली सिर्फ 1 साल की होनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि दो हफ्ते के अंदर प्रतिवादी संख्या 3 यानी संभल विद्युत विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन के पास 6 लाख रुपये जमा करें। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता का बिजली कनेक्शन जो अस्थायी रूप से काटा गया हो उसे तत्काल भविष्य के बिलों के समय पर भुगतान की शर्त पर बहाल बनाए रखा जा सकता है। हालांकि इस मामले में अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी।
- सपा सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का मामला भी हुआ था दर्ज
बता दें कि सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर बिजली विभाग की छापेमारी के दौरान जांच में गड़बड़ी पाई गई। इसे लेकर बिजली विभाग ने सपा सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का मामला भी दर्ज किया था। इतना ही नहीं सपा सासंद के सहयोगियों पर बिजली विभाग के अधिकारियों को भी धमकाने का आरोप भी लगा था। इसके बाद बिजली विभाग ने उन पर एक करोड़ 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और उनके घर की बिजली भी काट दी थी।
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