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Thursday, May 8, 2025

बाल अधिनियम का उल्लंघ्न पर सी डब्लू सी ने एसओ छावनी और विवेचक को किया तलब, माँगा स्पष्टीकरण


बस्ती। बाल अधिनियम का उल्लंघन करने और न्याय पीठ बाल कल्याण समिति के द्वारा पारित आदेश की अवहेलना कर न्याय पीठ को गुमराह करने के मामले मे सी डब्लू सी के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने एसओ छावनी और मामले के विवेचक को 9 मई को तलब कर स्पष्टीकरण माँगा है, स्पष्टीकरण संतोष जनक नहीं होने पर उक्त पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

बताते चले की उक्त थाना क्षेत्र के एक ग्राम निवासी पीड़ित बालिका को बरामद करने के बाद मामले के विवेचक ने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा के आवास पर 30 अप्रैल की रात्रि मे बालिका को माता पिता के साथ प्रस्तुत किया था,और बालिका को उचित संरक्षण मे देने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, बालिका ने वार्ता के दौरान अपने माता पिता के साथ घर जाने से मना कर दिया, ऐसी स्थिति मे अध्यक्ष के द्वारा बालिका को चाइल्ड लाइन मे आवसित कराने तथा 1 मई को न्याय पीठ के समक्ष पुनः प्रस्तुत करने का आदेश थानाध्यक्ष / विवेचक को दिया गया था। दूसरे दिन विवेचक के द्वारा बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत तो किया गया पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया की बालिका बीती रात्रि कहा थी, पूछने पर विवेचक के द्वारा स्पष्ट जवाब नही दिए जाने पर, चाइल्ड लाइन से पता कराया गया, चाइल्ड लाइन के द्वारा बताया गया की बीती रात्रि मे छावनी थाना की कोई बालिका चाइल्ड लाइन मे आवसित नही करायी गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए न्याय पीठ के अध्यक्ष, सदस्य अजय कुमार श्रीवास्तव, डॉ संतोष श्रीवास्तव, मंजू त्रिपाठी ने जिम्मेदार थानाध्यक्ष और विवेचक को तलब कर स्पष्टीकरण माँगा है। इस संबंध मे अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने कहा की बालिका को रात्रि भर कहा और क्यों रखा गया, इसकी जानकारी की जा रही है, बाल अधिनियम मे लापरवाही के साथ ही बालिका के सर्वोच्च हित के प्रतिकूल कार्य वर्दास्त नही किये जायेंगे स्थिति स्पष्ट होने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

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