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Saturday, February 15, 2025

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दुष्कर्म के आरोपी को मिली 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

बस्ती। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी सेल व थाना परसरामपुर द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म के अपराध से सम्बन्धित अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 60,000 रुपये के अर्थदंड की  सजा सुनायी गयी।

03 अगस्त 2020 को थाना परसरामपुर पर वादिनी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ करिया पुत्र रामकरन निवासी जियनापुर थाना परसरामपुर जनपद बस्ती के विरूद्ध मु0अ0सं0 267/2020 धारा 354 (ख), 376 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था जिसमें विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र  न्यायालय प्रेषित किया गया।

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना परसरामपुर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से 15 फरवरी 2025 को न्यायालय विशेष न्यायाधीश न्यायालय प्रथम बस्ती द्वारा अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ करिया उपरोक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 60,000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

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