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Saturday, April 15, 2023

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कल नोएडा में मिले 100 नए कोरोना पॉजिटिव, स्कूल-ऑफिस व मॉल में मास्क अनिवार्य

नोएडा । उत्तर प्रदेश के नोएडा में 100 नए कोरोना पॉजिटिव मिले , जिससे एहतियातन स्कूल, ऑफिस एवं मॉल में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। नोएडा में बीते 24 घंटों में 100 से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। ऐसे में कोविड से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गाइड लाइंस जारी कर दी है। अब स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, मॉल के साथ सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी हो गया है। रेलवे और बस स्टेशनों के गेट पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। गुरुवार को करीब एक साल बाद 100 से ज्यादा मरीजों में संक्रमण मिला है। पहले सिर्फ सरकारी और निजी अस्पतालों में मास्क लगाना जरूरी था।

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स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार 1727 संदिग्धों के सैंपल की जांच में 114 लोगों में कोरोना संक्रमण मिला है। इन दिनों स्कूल और कॉलेज खुले हैं। संक्रमण के बढ़ते मामले देखकर जिला स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस जारी करते हुए सभी जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है।

नोएडा-ग्रेनो में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 396 पहुंच गई है। गुरुवार को पॉजिटिविटी रेट 6.60 प्रतिशत का रहा। अप्रैल में अब तक 13518 संदिग्धों के सैंपल की जांच में 710 लोगों में कोरोना संक्रमण मिल चुका है। वहीं, गुरुवार को 69 मरीज ठीक हुए। सक्रिय केसों में 15 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। किसी को ऑक्सिजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी है।

नई गाइड लाइंस जारी करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों से भीड़भाड़ से बचने की सलाह दी है। नए दिशा निर्देशों के तहत कार्यालयों में बिना मास्क एंट्री पर रोक लगा दी गई है। बिना मास्क के अस्पतालों में एंट्री नहीं मिलेगी। दरवाजे, रेलिंग और पार्किंग को सैनेटाइज किया जाए। दवा और रजिस्ट्रेशन काउंटर की लाइन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए आदेश जारी किया है।

मॉल, मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही लोगों को एंट्री दी जाएगी। नई गाइडलाइन के तहत बस और रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके साथ ही वेटिंग एरिया में लगी कुर्सियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाया जाएगा। यहां लगने वाली लाइनों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कैंटीन और कैफेटेरिया में हैंड सैनेटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। 

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