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Wednesday, April 6, 2022

स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान के लिए केन्द्रवार सेक्टर मजिस्ट्रेट की हुई तैनाती

बस्ती। बस्ती, सिद्धार्थनगर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद हेतु निर्वाचन में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान के लिए मतदान केन्द्रवार सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गयी है। उक्त जानकारी जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने दी है। उन्होने बताया कि 15 रामनगर के लिए उप निदेशक कृषि अनिल कुमार, 16 रूधौली के लिए भूमि संरक्षण अधिकारी सुधाकर चक्रवर्ती, 17 परसरामपुर के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी एस.के. पाण्डेय, 18 गौर के लिए जिला क्रीडाधिकारी संजय शर्मा, 19 विक्रमजोत के लिए जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी डा. रामविशाल तिवारी तथा 20 सल्टौआ गोपालपुर के लिए उपायुक्त उद्योग उदय प्रकाश पासवान को सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है।

उन्होने बताया कि 21 हर्रैया के लिए मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डा. ए.के. तिवारी, 22 सॉऊघाट के लिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी नागेन्द्र त्रिपाठी, 23 कप्तानगंज के लिए सहायक निदेशक रेशम नितेश सिंह, 24 दुबौलिया के लिए उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डा. जीवनलाल, 25 बस्ती के लिए क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डा. विजय श्रीवास्तव, 26 बहादुरपुर के लिए उप निदेशक कृषि रक्षा रामबचन राम, 27 बनकटी के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य संदीप वर्मा, 28 कुदरहॉ के लिए उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डा. अनिल कुमार सिंह को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। उन्होने नियुक्त सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि अपने आबंटित मतदान केन्द्र का निरीक्षण करें तथा मतदान के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराये।  

उन्होने बताया कि सचिव मण्डी समिति, जिला पंचायत राज अधिकारी तथा जिला प्रबन्धक पीसीएफ को रिजर्ब में सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि ये सभी अधिकारी 08 अप्रैल को पूर्वान्ह 10.00 बजे कलेक्ट्रेट परिसर से पोलिंग पार्टी हेतु मतदान केन्द्र रवाना करेंगे। उन्होने बताया कि मतदान 09 अप्रैल को प्रातः 08.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक सम्पन्न होंगा। मतदान समाप्ति के पश्चात् बैलेट बाक्स एवं अन्य सामग्री शिवहर्ष किसान पी.जी. कालेज बस्ती में बने स्ट्रांग रूम में अपनी देख-रेख में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होने कहा है कि निर्वाचन कार्य के लिए तैनात प्रत्येक अधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-134 के अन्तर्गत नियुक्त है। यदि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नही करता है तो उक्त धारा के अन्तर्गत दण्डनीय, संज्ञेय अपराध माना जायेंगा। 

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