संतकबीरनगर। “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अंतर्गत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय एएसजे/एसपीजे (पॉक्सो एक्ट), संतकबीरनगर द्वारा 17 सितंबर 2025 को अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया।
न्यायालय ने अभियुक्त शब्बीर पुत्र अब्दुल जब्बार, निवासी लुथई, थाना सहजनवां, जनपद गोरखपुर को धारा 376 भादवि एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 08 वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 7000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
उक्त प्रकरण में वादिनी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त ने उसकी नाबालिग पुत्री को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मुकदमा अपराध संख्या 450/2017, धारा 376, 504, 506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
मामले की विवेचना निरीक्षक ईश्वरचंद्र प्रधान द्वारा की गई, जिन्होंने साक्ष्यों के संकलन के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई।
संतकबीरनगर पुलिस का यह प्रयास “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के माध्यम से अपराधियों को दण्ड दिलाकर पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

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