बस्ती। “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत पैरवी सेल एवं थाना लालगंज पुलिस द्वारा की गई प्रभावी एवं सशक्त पैरवी के फलस्वरूप दहेज उत्पीड़न के एक मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 4,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना लालगंज पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 630/2017 धारा 498ए, 323, 504, 315, 34 भादवि एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत सुभावती देवी पत्नी गनेशी, गनेशी पुत्र बद्री तथा परमेश कुमार पुत्र गनेशी निवासी मेहनौना, थाना लालगंज, जनपद बस्ती के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना लालगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय एएसजे/एफटीसी प्रथम बस्ती न्यायालय द्वारा अभियुक्त गनेशी को दोष सिद्ध पाए जाने पर 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 4,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। यह सजा दहेज उत्पीड़न जैसे सामाजिक अपराधों के विरुद्ध पुलिस की सख्त कार्रवाई का स्पष्ट संदेश है।

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