बस्ती। नगर पालिका परिषद, बस्ती द्वारा अस्पताल, नर्सिंग होम/ मैटरनिटी 'होम पर पहले से ही काफी अधिक गृह कर /जलकर लगाया गया है इसके अतिरिक्त लाइसेंस फीस के नाम पर भी प्रति वर्ष वसूली की जाती है। अस्पताल, नर्सिंग होम/ मैटरनिटी होम से निकले हुए बायो मॅडिकल वेस्ट आदि को हम सभी द्वारा अपने स्तर से निस्तारित कराया जाता है। नगर पालिका परिषद बस्ती द्वारा कोई भी सुविधा इसके लिए मुहैया नहीं कराया जाता है।
अमर उजाला व दैनिक जागरण में 22 अगस्त 2025 में कार्यालय पत्रांक 1601 सी। न०प०बी० / कर अनुभाग / विज्ञप्ति/ 2025-26 तारीख 21 अगस्त 2025 द्वारा सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन से ज्ञात हुआ कि समस्त प्रकार के आवासीय, व्यवसायिक, सह व्यवसायिक भवनों, पर नवीन सर्किल रेट के आधार पर वार्डवार कर निर्धारण की सूची तैयार कर ली गयी है। जिस पर 15 दिनों के भीतर लिखित आपत्ति प्रस्तुत किये जाने का समय तय किया गया है, जोकि नियम के विरूद्ध है आपत्ति का समय 30 दिन नगर पालिका अधिनियम 1996 में है। कर निर्धारण सूची किस आधार पर तैयार किया गया " है इस कि कोई जानकारी किसी भी अस्पताल, नर्सिंग होम मैटरनटी होम को नहीं है। नवीन सर्किल रेट 'का निर्धारण किस मानक पर तय किया गया है सर्किल रेट की दर बोर्ड से स्वीकृत है या नहीं हैं सर्किल रेट वृद्धि किये जाने का गजट प्रकाशन किस तिथि को कराया गया है के सम्बंध में साक्ष्य उपलब्ध कराया जाये। गृह कर, जल कर का दर बढ़ाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन (आई०एम०ए०) बस्ती को इस पर घोर आपत्ति है।
कृपया गृह कर/ जल कर की बढ़ी हुयी दर के सम्बंध में नियम विरुद्ध असंवैधानिक रूप से की जा रही कार्यवाही को निरस्त करने का कष्ट करें अन्यथा वृहद आंदोलन के लिए संगठन बाध्य होगा। जिसके लिए सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नगर पालिका परिषद प्रशासन की होगी।

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