बस्ती। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्तर्गत मध्यस्थता केन्द्र संचालित है। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के द्वारा प्राप्त निर्देशो के अनुक्रम में जनपद में मध्यस्थो के पैनल बनाये जाने हेतु 20 अतिरिक्त मध्यस्थों की नियुक्ति उ0प्र0 सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के अनुसार किया जाना है। उक्त जानकारी अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार-XIV ने बताया कि ऐसे अधिवक्ता जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ऐसे विशेषज्ञ/वृत्तिक जिनके पास अपने-अपने क्षेत्र में 15 वर्षों का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हों।
उन्होने यह भी बताया कि आवेदकों को एक उपक्रम प्रस्तुत करना होगा कि वे भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। मध्यस्थों को उ0प्र0 सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्था नियमावली 2021 के अन्तर्गत नियत मानदेय देय होगा। उन्होने बताया कि समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए अपना आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती कार्यालय में 08 अगस्त 2025, सायं 04 बजे तक जमा कर सकते हैं।
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