बस्ती। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना लालगंज पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिक लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने से संबंधित अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व रुपये 35,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।
18 दिसम्बर 2022 को वादी मुकदमा द्वारा थाना लालगंज पर दिए गए तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-440/2022 धारा-363, 366, 366ए, 376(3), 506 आईपीसी व 5जे(ii)/6, 6/16/17 पास्को एक्ट बनाम श्रवण उर्फ़ सरवन पुत्र ताइलाल निवासी बांसपार थाना लालगंज जनपद बस्ती के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना लालगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त श्रवण उर्फ़ सरवन पुत्र ताइलाल को न्यायालय ए एस जे/एस पी एल पास्को कोर्ट बस्ती द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास व रुपये 35,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।
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