बस्ती। रूधौली थाने की पुलिस ने नाबालिक लड़की को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले जाने के आरोप में वांछित दो अभियुक्तों हर्ष पुत्र पद्माकर उर्फ प्रमाकर दुबे (उम्र–20 वर्ष) तथा नितिन पुत्र विजय प्रकाश दुबे (उम्र–20 वर्ष) निवासी ग्राम हरपुर थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार वांछित अभियुक्तों की गिरफ़्तारी मंगलवार को थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर के पटखौली सिक्सलेन अंडर पास से की गयी है। गिरफ्तारी के बाद इन अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। गौरतलब हैं कि विगत मई माह की दूसरी तारीख में इन वांछित अभियुक्तों सहित एक अन्य अभियुक्त साहिल पांडे पुत्र धनानंद पांडे निवासी ग्राम ककरहा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के खिलाफ़ स्थानीय रूधौली थाने पर मुकदमा संख्या–111/2025 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 115(2) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसमें साहिल पांडे के ऊपर 17 वर्षीय नाबालिग पीड़िता निवासी थाना रूधौली जनपद बस्ती को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म करने तथा अन्य दो अभियुक्तों हर्ष पुत्र पद्माकर उर्फ प्रमाकर दुबे तथा नितिन पुत्र विजय प्रकाश दुबे के विरूद्ध घर से भगा ले जाने का आरोप लगा था। इसमें से एक नफर वांछित अभियुक्त साहिल पांडे को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा इन दो नफर अभियुक्त हर्ष व नितिन की तलाश की जा रही थी। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रूधौली थाने पर तैनात निरीक्षक अजय यादव, व0उ0नि0 भूपेंद्र तिवारी, हे0का0 दीपक गोविंद राव तथा का0 उमेश यादव की भूमिका महत्वपूर्ण रही।
बस्ती। रूधौली थाने की पुलिस ने नाबालिक लड़की को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले जाने के आरोप में वांछित दो अभियुक्तों हर्ष पुत्र पद्माकर उर्फ प्रमाकर दुबे (उम्र–20 वर्ष) तथा नितिन पुत्र विजय प्रकाश दुबे (उम्र–20 वर्ष) निवासी ग्राम हरपुर थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार वांछित अभियुक्तों की गिरफ़्तारी मंगलवार को थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर के पटखौली सिक्सलेन अंडर पास से की गयी है। गिरफ्तारी के बाद इन अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। गौरतलब हैं कि विगत मई माह की दूसरी तारीख में इन वांछित अभियुक्तों सहित एक अन्य अभियुक्त साहिल पांडे पुत्र धनानंद पांडे निवासी ग्राम ककरहा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के खिलाफ़ स्थानीय रूधौली थाने पर मुकदमा संख्या–111/2025 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 115(2) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसमें साहिल पांडे के ऊपर 17 वर्षीय नाबालिग पीड़िता निवासी थाना रूधौली जनपद बस्ती को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म करने तथा अन्य दो अभियुक्तों हर्ष पुत्र पद्माकर उर्फ प्रमाकर दुबे तथा नितिन पुत्र विजय प्रकाश दुबे के विरूद्ध घर से भगा ले जाने का आरोप लगा था। इसमें से एक नफर वांछित अभियुक्त साहिल पांडे को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा इन दो नफर अभियुक्त हर्ष व नितिन की तलाश की जा रही थी। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रूधौली थाने पर तैनात निरीक्षक अजय यादव, व0उ0नि0 भूपेंद्र तिवारी, हे0का0 दीपक गोविंद राव तथा का0 उमेश यादव की भूमिका महत्वपूर्ण रही।
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