<!--Can't find substitution for tag [blog.voiceofbasti.page]--> - Voice of basti

Voice of basti

सच्ची और अच्छी खबरें

Breaking

वॉयस ऑफ बस्ती में आपका स्वागत है विज्ञापन देने के लिए सम्पर्क करें 9598462331

Tuesday, November 29, 2022

हाईकोर्ट से नहीं मिला सांसद बस्ती को राहत

- एम.पी.,एमएलए कोर्ट द्वारा जारी N.B.W.व धारा 82 की नोटिस से बचाव हेतु दाखिल अपील को हाईकोर्ट ने किया    खारिज


बस्ती । सांसद हरीश द्विवेदी और उनके दो भाई के तरफ से लोकसभा चुनाव के दौरान भतीजे से मारपीट वाले मुकदमे को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल एन बी डब्लू और धारा 82 की नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गयी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी रहे भतीजे पंकज दूवे से मारपीट के घटना को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने कई बार सांसद हरीश द्विवेदी व उनके सहयोगियों को कोर्ट में उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी किया किन्तु लगातार अनुपस्थित रहने के चलते कोर्ट ने 13 जुलाई 2022 को NBW और आरटीसी की धारा 82 की नोटिस जारी कर 11 नवम्बर 2022 तक उपस्थित हेतु जारी किया जिससे राहत पाने के लिए सांसद बस्ती और उनके दोनो भाईयों के तरफ से दाखिल याचिका पर जस्टिस समित गोपाल की बेंच सुनवाई कर रही थी जिसमे सांसद और उनके दोनो भाई के तरफ से अधिवक्ता पी सी श्रीवास्तव, भतीजे पंकज दूबे के तरफ से विरोध कर रहे अधिवक्ता के.एल.तिवारी, और सरकार के तरफ से एएजी एम.सी.चतुर्वेदी ने बहस की किन्तु कोर्ट द्वारा राहत न मिलता देख सांसद और उनके दोनो भाई के वकील ने याचिका वापस करने की मांग की और पुनः याचिका दायर करने की बात कही। जिस पर कोर्ट ने उनके याचिका खारिज करते हुए वापस कर दिया।

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages