बस्ती। जनपद न्यायाधीश शमसुल हक के मार्गदर्शन में आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेन्द्र कुमार-प्रथम ने बताया कि लोक अदालत जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट मुख्यालय तथा सभी तहसील मुख्यालयों पर आयोजित होगी।
राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से जुड़े मामले, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम एवं पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जलकर विवाद, सेवा संबंधी वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभ के विवाद तथा राजस्व मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
इसके अलावा किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष, आर्बिट्रेशन तथा ऐसे अन्य सिविल मामलों को भी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा, जिनमें समझौते की संभावना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।

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