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Thursday, December 18, 2025

यूरिया की टैगिंग व ओवररेटिंग पर सख्ती, विक्रेता व कंपनी प्रतिनिधि पर दर्ज होगी एफआईआर

बस्ती। जनपद में रबी फसलों की बुवाई पूर्ण होने के बाद सिंचाई कार्य प्रारंभ होने से किसानों द्वारा यूरिया उर्वरक की मांग तेजी से बढ़ गई है। जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जनपद में वर्तमान में 9305 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है।

जनपद की सभी एम-पैक्स समितियों, क्रय-विक्रय समितियों, एग्री जंक्शन, आईएफएफडीसी कृषक सेवा केंद्रों एवं निजी बिक्री केंद्रों पर पॉस मशीन के माध्यम से किसानों को उनकी जोत बही के आधार पर यूरिया की बिक्री की जा रही है।

जिला कृषि अधिकारी डॉ बी0 आर0 मौर्य ने चेतावनी दी है कि यदि कोई थोक या फुटकर उर्वरक विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया की बिक्री, यूरिया के साथ अन्य उत्पादों जैसे जिंक सल्फेट, माइको न्यू, सल्फर, कीटनाशी आदि की टैगिंग, बिना पॉस मशीन के बिक्री, संस्तुत मात्रा से अधिक यूरिया की बिक्री या पॉस मशीन से रसीद न देने का दोषी पाया जाता है, तो संबंधित विक्रेता के साथ-साथ कंपनी प्रतिनिधि के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, साथ ही एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

कृषक भाइयों से अपील की गई है कि वे अपने नजदीकी बिक्री केंद्र से पॉस मशीन पर अंगूठा लगाकर अपनी जोत के अनुसार संस्तुत मात्रा (प्रति हेक्टेयर 07 बोरी) ही यूरिया खरीदें तथा रसीद अवश्य प्राप्त करें।

यदि किसी विक्रेता द्वारा मनमाने ढंग से बिक्री की जा रही हो तो उसकी शिकायत अपर जिला कृषि अधिकारी, बस्ती के मोबाइल नंबर 9554646421 पर दर्ज कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त संबंधित सहायक विकास अधिकारी (कृषि), खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी के पास भी शिकायत की जा सकती है।


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