संतकबीरनगर। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप रिष्टि कारित करने के मामले में 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व कुल 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं ।
उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप 07 जुलाई को न्यायालय – सीजे (एसडी) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर पंजीकृत एनसीआर नं0 147/2003 धारा 427 भादवि के मामलें में अभियुक्त चन्द्रमणि पुत्र गौरीशंकर राय और विनोद पुत्र चन्द्रमणि राय निवासीगण बेलहरकला थाना बखिरा (वर्तमान थाना बेलहरकला) जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकृति के आधार पर दोषसिद्ध करते हुए धारा 427 भादवि के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा कुल 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15-15 दिन का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा धनराशि में से कुल 2600 पीड़ित को बतौर क्षतिपूर्ति देय होगी ।
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