बस्ती। संभाग के जनपदों में कर बकाया वाहन काफी संख्या में संचालित हो रहे हैं। उक्त जानकारी देते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी रवि कान्त शुक्ल ने बताया हैं कि शासन के द्वारा ऐसी कर बकाया वाहनों को पेनाल्टी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। उन्होने बताया कि छूट की अवधि शासन के द्वारा 05 फरवरी, 2025 तक निर्धारित है, उसके बाद कर बकाया वाहन स्वामियों को अपने टैक्स के साथ-साथ पेनाल्टी भी जमा करनी पड़ेगी। संभाग के जनपदों में प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा शीघ्र ही ऐसे कर बकाया वाहनों की धरपकड़ करते हुए थानों में बंद किया जायेगा।
उन्होने सभी कर बकाया वाहन स्वामियों से अनुरोध किया है कि वे पेनाल्टी में दी जा रही शत-प्रतिशत छूट का फायदा उठाते हुए, अपना टैक्स अपने जिले के सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में जमा करायें। इसके साथ ही बहुत से वाहन स्वामियों द्वारा अपने व्यावसायिक वाहन की फिटनेस नहीं कराई जा रही है, जिसपर प्रथम बार चालान होने पर रू0 5000/-जुर्माना एवं द्वितीय बार चालान होने पर रू0 10000/-जुर्माना देना पड़ता है, जबकि वाहन की फिटनेस न कराने पर वाहन का बीमा भी प्रभावी नहीं रह जाता है। अतः सभी समस्त व्यावसायिक वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि वे अपने वाहन की फिटनेस यथाशीघ्र करा लें।
उन्होने यह भी बताया है कि बहुत से निजी वाहन स्वामी जिनके वाहन की पंजीयन अवधि 15 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वाहन का पुनर्पंजीयन नहीं कराया गया है और ऐसे वाहन बिना पंजीयन के संचालित हो रहे हैं, ऐसे वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर रू0 5000/-का जुर्माना भरेंगे और उन्हें थानों में बंद भी किया जा सकता है। अतः असुविधा से बचने के लिए ऐसे सभी निजी वाहन स्वामी अपने दोपहिया और चार पहिया वाहन का पुनर्पंजीयन अपने जिले के सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में अपने वाहन को ले जाकर अवश्य करा लें।
उन्होने बताया है कि अगर किसी भी वाहन स्वामी को उपरोक्त कार्यों में कोई कठिनाई होती है, तो अपने जिले के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और फिर भी यदि कोई कठिनाई होता है, तो उनके मोबाइन नम्बर-9415239848 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
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