नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास विस्फोटक मिलने और कारोबारी मनसुख हिरन की हत्या के मामलों में गिरफ्तार मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को बुधवार को जमानत दी है।
अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास 25 फरवरी 2021 को विस्फोटक से भरा एक वाहन पाया गया था। यह वाहन कारोबारी मनसुख हिरन का था और वह 5 मार्च 2021 में ठाणे में मृत पाए गए थे।
प्रदीप शर्मा पुलिस अधिकारियों दया नायक, विजय सालस्कर और रवींद्रनाथ आंग्रे के साथ मुंबई पुलिस के मुठभेड़ दस्ते का सदस्य था. इस दस्ते ने कई मुठभेड़ों में 300 से अधिक अपराधियों को ढेर किया था। सालस्कर 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले में मारे गए थे।
एंटीलिया के पास विस्फोटक से लदा वाहन मिलने तथा हिरन की मौत के मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे मुख्य आरोपी है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने प्रदीप शर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकल रोहतगी तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू की दलीलें सुनने के बाद 21 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रदीप शर्मा को इस मामले में जून 2021 में गिरफ्तार किया गया था।
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