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Friday, September 20, 2024

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गौ तस्करी मामले में टीएमसी नेता को बड़ी राहत, 10 लाख के मुचलके पर मिली जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पश्चिम बंगाल मवेशी तस्करी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी के अनुब्रत मंडल को नियमित जमानत दे दी है। मंडल पर भारत-बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की तस्करी से जुड़ी अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। इससे पहले अनुब्रत को सीबीआई मामले में जमानत मिल गई थी> इस बार उनकी जमानत ईडी मामले में भी हो गई है। कोर्ट सूत्रों के मुताबिक इस बार वह तिहाड़ जेल से रिहा होने वाले हैं। परिणामस्वरूप, केस्ट पूजा से पहले बीरभूम लौट आएंगे। कुछ दिन पहले उनकी बेटी सुकन्या मंडल को भी जमानत मिल गई थी।
11 अगस्त 2022 को सीबीआई ने गौ तस्करी मामले में अणुव्रत को गिरफ्तार किया था. बाद में 2023 में ईडी ने उस मामले में उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पिता-पुत्री को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। उनसे आमने-सामने पूछताछ की गई। हाल ही में अणुव्रत को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है।  लेकिन ईडी मामले में उन्हें जेल में रहना पड़ा. शुक्रवार को उस मामले में जमानत भी मिल गयी।
दो साल पहले सीबीआई ने अणुव्रत को बीरभूम के नीचूपट्टी इलाके स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। शुरुआत में उन्हें आसनसोल सुधार सुविधा में रखा गया था। बाद में केस्ट को तिहाड़ जेल ले जाया गया। तभी से वह तिहाड़ में कैद थे. ईडीओ ने उसी साल नवंबर में उन्हें इसी मामले में गिरफ्तार किया था। 

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