अयोध्या। थाना पूराकलंदर क्षेत्र के भदरसा में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में जेल में निरुद्ध सपा नेता मोईद खान को जमानत देने से विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम निरुपमा विक्रम ने बुधवार को इंकार कर दिया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना पूरालंदर थाना क्षेत्र की है। भदरसा निवासी सपा नेता मोईद खान ने किशोरी से दुष्कर्म किया। इसका वीडियो उसके नौकर राजू खान ने बनाया और बाद में राजू ने भी उससे दुष्कर्म किया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उन लोगों ने कई बार दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पीड़िता के मां की तहरीर पर 29 जुलाई को राजू खान और मोईद खान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। मोईद खान के पुत्र जहीर अहमद की ओर से विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम निरुपमा विक्रम की अदालत में 12 अगस्त को जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई थी। आरोपी ने जमानत प्रार्थना पत्र में स्वयं को निर्दोष बताते हुए जमानत की याचना की।जमानत अर्जी में उल्लेख किया कि उसे मुकदमे में राजनीतिक रंजिश में आरोपी बनाया गया है। पीड़िता या उसके घर का कोई भी व्यक्ति उसकी बेकरी में कार्य नहीं करता है। उसका निवास भी सार्वजनिक स्थल है।
न्यायाधीश ने मोईद खान उर्फ मोईद अहमद के अपराध को गंभीर प्रकृति का पाते हुए और जमानत का कोई आधार न होने से जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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